वैष्णो देवी यात्रा: जम्मू और कश्मीर सरकार ने भक्तों के लिए नए COVID दिशानिर्देश जारी किए

जम्मू-कश्मीर सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, तीर्थयात्रियों को एक वैध और सत्यापन योग्य आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में वर्तमान COVID-19 स्थिति की विस्तृत समीक्षा के दौरान लिया गया। यह देखा गया कि COVID-19 मामलों में प्रतिदिन देखी जाने वाली असमान प्रवृत्ति को देखते हुए सभी जिलों में मौजूदा COVID-19 रोकथाम उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।

कोविड-19 के उचित व्यवहार/एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
वैध और सत्यापन योग्य आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन टेस्ट आगमन के 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
केवल उन तीर्थयात्रियों को मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोई COVID-19 संबंधित लक्षण नहीं दिखाई देंगे।
पवित्र मंदिर के परिसर को ठीक से साफ किया जाना चाहिए।


यह निर्णय जम्मू-कश्मीर में वर्तमान COVID-19 स्थिति की विस्तृत समीक्षा के दौरान लिया गया। यह देखा गया कि COVID-19 मामलों में प्रतिदिन देखी जाने वाली असमान प्रवृत्ति को देखते हुए सभी जिलों में मौजूदा COVID-19 रोकथाम उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।

कोविड-19 के उचित व्यवहार/एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
वैध और सत्यापन योग्य आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन टेस्ट आगमन के 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
केवल उन तीर्थयात्रियों को मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोई COVID-19 संबंधित लक्षण नहीं दिखाई देंगे।
पवित्र मंदिर के परिसर को ठीक से साफ किया जाना चाहिए।

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