सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

 


दलील को खारिज करते हुए जस्टिस पी बनुमथी, ए एस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “खुली अदालत में समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है। हमने रिव्यू पिटीशन और जुड़े हुए कागजात को ध्यान से देखा है और आश्वस्त हैं कि जिस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, उसके पुनर्विचार को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने में कोई त्रुटि नहीं है। तदनुसार, याचिका खारिज की गई है। "

 

 

वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए CBI ने 15 मई, 2017 को अपना मामला दर्ज किया था।

 


कल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

 

चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ सोमवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर की अदालत के समक्ष एक पासवर्ड संरक्षित ई-चार्जशीट दायर की गई थी।

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