यद्यपि यह राशि वास्तव में आज मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है, हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है और भविष्य में मुआवजा उपकर संग्रह से इतनी ही राशि वसूल की जाएगी।
सीतारमण ने कहा, इस रिलीज के साथ, केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में परिकल्पित के रूप में 5 साल के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार्य मुआवजा उपकर का भुगतान करेगा।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरकार एक तरह के तरल गुड़, राब पर जीएसटी कम कर रही है। राब एक प्रकार का तरल गुड़ है जो उत्तर प्रदेश और अन्य गुड़ उत्पादक राज्यों के लिए बहुत विशिष्ट है। हम राब पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर शून्य या 5% कर रहे हैं। यदि यह ढीला है तो शून्य है। यदि यह पैक और लेबल वाले होंगे , यह 5% होगा, उसने कहा।
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