दिल्ली की अदालत ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार (27 मई) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसने आदेश सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आज शाम 4 बजे कोर्ट का फैसला आएगा.

अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह स्वाति मालीवाल हमले के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, "बरी करने के लिए नहीं", और अदालत से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया। कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि जमानत याचिका विचार योग्य है। जब केजरीवाल के पीए को लेकर बहस चल रही थी तब मालीवाल अदालत में मौजूद थीं।

बिभव कुमार के वकील ने रखा उनका पक्ष
अपना पक्ष रखते हुए, कुमार के वकील ने कहा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, और वह सीएम के आवास पर गईं और पीए को बुलाया, उन्होंने तर्क दिया कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, फिर वह (स्वाति मालीवाल) सीएम आवास की ओर चली गईं.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने तर्क दिया, "क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है। वहां अतिक्रमण हुआ था और एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। उनके पास बैठक के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, उनके आगमन का कोई संदेश नहीं था।"

उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों ने रोका जिसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे एक सांसद को इंतजार कराएंगे। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह प्रतीक्षा कक्ष में बैठीं और सुरक्षाकर्मियों से विभव कुमार से बात करने को कहा।

“वह एफआईआर में जो बता रही है, वह सच नहीं है। यह एफआईआर समसामयिक शिकायत का नतीजा नहीं है. तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई,'' उन्होंने तर्क दिया।

उन्होंने कहा, ''हम जो कह रहे हैं उसे आप कैसे स्वीकार नहीं करेंगे...ऐसी बातें कहने का कोई मौका ही नहीं था। कृपया उस स्थान को देखें जहां कथित घटना हुई थी जहां कई लोग मौजूद थे। इस जगह पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है,'' वकील ने तर्क दिया।

उन्होंने कहा, ''इलाके में कई अस्पताल हैं, लेकिन उसे मेडिकल के लिए एम्स ले जाया गया।'' वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण अंग पर कोई गंभीर चोट नहीं है, इसलिए गैर इरादतन हत्या का सवाल कहां उठता है।

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