पटना। Article 370 व 35 ए हटाये जाने के खिलाफ बयान देने पर बिहार में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला और महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट और बेतिया के कोर्ट में दर्ज किया गया। दर्ज परिवाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मंत्री श्याम रजक को भी आरोपी बनाया गया है।
यह मुकदमा लहलादपुर पताही निवासी और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है।
कोर्ट मामले में 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। ओझा ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवाय, सांसद मोहम्मद फैयाज, नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष व जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व अटर्नी जेनरल सोलीसोबजी व बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को आरोपित किया है।
दायर परिवाद में अधिवक्ता ओझा ने आरोप लगाया है कि आरोपितों का बयान टीवी चैनलों पर देख रहा था।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से देशहित में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35 (ए) के हटाने के संकल्प के खिलाफ अनर्गल बयान दिया। आरोपितों का बयान असंवैधानिक कार्य है और देशद्रोह का मामला है।
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