बोली की प्रक्रिया में आवासीय फ्लैट, अपार्टमेंट, घर, औद्योगिक जमीन, व्यावसायिक कंप्लेक्स, दफ्तर व खाली भूखंड शामिल हैं। ये संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु व चेन्नई समेत कई शहरों की हैं।
सरफेसी एक्ट के तहत कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में बैंकों को गिरवी संपत्ति अपने अधिकार में लेने का प्रविधान है। इस कानून के तहत बैंकों को गिरवी संपत्ति बेचकर अपना कर्ज चुकता करने का भी अधिकार है। बैंक के बयान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक कर्ज चुकता के लिए 1,450 संपत्तियां बेची गई हैं। इसके जरिये कुल 886 करोड़ रुपये जुटाए गए। इस कानून के तहत बैंकों को गिरवी संपत्ति बेचकर अपना कर्ज चुकता करने का भी अधिकार है। बैंक के बयान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक कर्ज चुकता के लिए 1,450 संपत्तियां बेची गई हैं। इसके जरिये कुल 886 करोड़ रुपये जुटाए गए।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel