बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य में कोविड-प्रेरित प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर घोषणा की कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को 100 प्रतिशत क्षमता खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 जून से छह जुलाई तक छूट की अनुमति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। सार्वजनिक पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकते हैं।

हालांकि पूरे राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।

“अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है,” नीतीश कुमार ने सभी कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा।

राज्य सरकार ने पहले 5 मई से 15 मई तक तालाबंदी की, फिर 25 मई तक और फिर 1 जून तक और फिर 8 जून तक के लिए तालाबंदी की।


हालांकि पूरे राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।

“अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है,” नीतीश कुमार ने सभी कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा।

राज्य सरकार ने पहले 5 मई से 15 मई तक तालाबंदी की, फिर 25 मई तक और फिर 1 जून तक और फिर 8 जून तक के लिए तालाबंदी की।

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