EPFO के पास ₹9,330 करोड़ से अधिक अनक्लेम्ड PF राशि पड़ी है जो कर्मचारियों ने क्लेम नहीं की। नौकरी बदलते वक्त UAN मर्ज न करना, पुराने खाते भूलना और KYC अपडेट न होना — ये तीन मुख्य कारण हैं। ऑनलाइन EPFO पोर्टल या उमंग ऐप से इसे वापस पाया जा सकता है।

छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे

  • कौन: करोड़ों भारतीय वेतनभोगी कर्मचारी जिनका PF अकाउंट EPFO के पास अनक्लेम्ड पड़ा है
  • क्या: EPFO के पास ₹9,330 करोड़ से अधिक अनक्लेम्ड EPF राशि जमा है जिसे कर्मचारियों ने क्लेम नहीं किया
  • कब: 2026 तक EPFO डेटा के अनुसार यह राशि लगातार बढ़ रही है
  • कहाँ: पूरे भारत में EPFO के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों और कर्मचारियों के खातों में
  • क्यों: नौकरी बदलने पर UAN मर्ज न करना, KYC अपडेट न होना और पुराने खातों को भूल जाना मुख्य कारण हैं
  • कैसे: कर्मचारी EPFO पोर्टल, उमंग ऐप या EPFO ऑफिस में आवेदन कर अनक्लेम्ड राशि क्लेम कर सकते हैं

₹9,330 करोड़। यह किसी एक राज्य का सालाना शिक्षा बजट हो सकता था। यह दो नए एक्सप्रेसवे बना सकता था। लेकिन यह पैसा न सड़क पर है, न स्कूल में — यह EPFO की डिजिटल तिजोरी में पड़ा धूल खा रहा है, और इसके असली मालिक शायद आप हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, देश भर में ₹9,330 करोड़ से अधिक की EPF राशि अनक्लेम्ड है — यानी इसे किसी ने माँगा ही नहीं। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आँकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो हर दूसरे भारतीय नौकरीपेशा इंसान की कहानी है — नौकरी बदली, शहर बदला, लेकिन पुराना PF खाता वहीं छूट गया।

वो तीन गलतियाँ जो आपका पैसा 'लावारिस' बना देती हैं

पहली नज़र में लगता है कि इतना बड़ा पैसा लावारिस कैसे हो सकता है? लेकिन असल ज़िंदगी में यह बिलकुल मामूली गलतियों से होता है। EPFO डेटा और श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट्स के हवाले से तीन सबसे आम वजहें ये हैं:

1. UAN मर्ज न करना — सबसे बड़ा 'साइलेंट किलर': जब आप नौकरी बदलते हैं तो नई कंपनी अक्सर नया UAN (Universal Account Number) जनरेट कर देती है। अगर आपने पुराने UAN को नए से मर्ज नहीं कराया, तो पुराने खाते में जमा रकम अलग-थलग पड़ी रहती है। EPFO के अपने अनुमान के अनुसार, करोड़ों कर्मचारियों के पास एक से अधिक UAN हैं — और हर अतिरिक्त UAN का मतलब है एक 'भूला हुआ' खाता।

2. KYC अपडेट न होना — दरवाज़ा बंद, चाबी गुम: आधार, पैन और बैंक अकाउंट अगर EPFO रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हैं, तो क्लेम प्रोसेस ही शुरू नहीं हो पाता। बहुत से कर्मचारी दशकों पहले की नौकरी में जो बैंक खाता दिया था, वह कब का बंद हो चुका है — लेकिन EPFO के पास वही पुरानी जानकारी है।

3. नॉमिनी अपडेट न होना — मालिक नहीं तो वारिस को भी नहीं: अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, या नॉमिनी को पता ही नहीं कि PF खाता था, तो पैसा अनक्लेम्ड श्रेणी में चला जाता है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह तीसरी वजह विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र और छोटे शहरों में ज़्यादा देखी जाती है।

इंडिया हेराल्ड का सीधा सवाल — यह पैसा 'लावारिस' है या 'लापरवाही में फँसा'?

इसे 'अनक्लेम्ड' कहना आसान है, लेकिन इंडिया हेराल्ड का विश्लेषण कहता है कि असली समस्या सिस्टम डिज़ाइन में है। जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे खुद जाकर UAN मर्ज कराना होता है, KYC अपडेट करनी होती है — लेकिन न कंपनी बताती है, न EPFO कोई प्रो-एक्टिव अलर्ट भेजता है। जिस देश में UPI ट्रांज़ैक्शन सेकेंडों में होता है, वहाँ PF ट्रांसफर आज भी एक जटिल, बहु-चरणीय प्रक्रिया है। यह कर्मचारी की लापरवाही कम, सिस्टम की डिज़ाइन-विफलता ज़्यादा है।

और जब तक यह पैसा अनक्लेम्ड रहता है, EPFO इस पर ब्याज देता रहता है — लेकिन वह ब्याज भी खाते में ही जमा होता रहता है, और अगर तीन साल से अधिक समय तक कोई योगदान नहीं होता, तो खाता 'इनऑपरेटिव' हो जाता है। इनऑपरेटिव खातों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है — यानी आपका पैसा न सिर्फ़ फँसा है, बल्कि हर गुज़रते साल उसकी असली क़ीमत महँगाई की तुलना में घटती जा रही है।

पैसा वापस पाने का रास्ता — स्टेप बाय स्टेप

अच्छी ख़बर यह है कि अनक्लेम्ड PF पर आपका हक़ ख़त्म नहीं होता — आप इसे किसी भी समय क्लेम कर सकते हैं। EPFO पोर्टल (epfindia.gov.in) और उमंग ऐप के ज़रिए यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है।

पहला क़दम — अपने सभी UAN खोजें: EPFO के 'Know Your UAN' पोर्टल पर अपना आधार या पुराना मेंबर आईडी डालकर पता करें कि आपके नाम पर कितने UAN हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं, तो मर्ज करना ज़रूरी है।

दूसरा क़दम — UAN मर्ज करें: EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके 'One Member – One EPF Account' सेक्शन में जाएँ। पुराने और नए UAN की जानकारी भरें — अगर KYC मैच करती है तो ऑनलाइन मर्ज हो जाता है, वरना नज़दीकी EPFO ऑफिस में आवेदन करना होता है।

तीसरा क़दम — KYC अपडेट करें: आधार, पैन, बैंक अकाउंट — तीनों को EPFO रिकॉर्ड में लिंक और वेरिफ़ाई कराएँ। बिना सही KYC के कोई भी ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस नहीं होगा।

चौथा क़दम — क्लेम फ़ाइल करें: UAN मर्ज और KYC अपडेट के बाद ऑनलाइन विड्रॉल क्लेम (फ़ॉर्म 19/10C/31) फ़ाइल करें। EPFO के मुताबिक अगर सब कुछ सही है तो राशि 10-15 कार्यदिवसों में बैंक खाते में आ जाती है।

पाँचवाँ क़दम — नॉमिनी ज़रूर अपडेट करें: ई-नॉमिनेशन सुविधा EPFO पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आपने नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया है, तो आज ही करें — ताकि किसी अनहोनी में आपका परिवार इस पैसे से वंचित न रहे।

आगे क्या होगा — EPFO की अगली चाल पर नज़र रखें

EPFO पिछले कुछ वर्षों में 'One Member – One EPF Account' अभियान चला रहा है, और आधार-बेस्ड ऑटोमैटिक ट्रांसफर की बात भी होती रही है। लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि अभी भी ज़िम्मेदारी कर्मचारी पर ही डाली जाती है। अगर EPFO सच में इस ₹9,330 करोड़ की समस्या को हल करना चाहता है, तो उसे बैंकिंग सेक्टर की तरह ऑटो-मर्ज और प्रो-एक्टिव SMS/ईमेल अलर्ट सिस्टम लाना होगा — जहाँ नौकरी बदलते ही कर्मचारी को सूचना मिले कि उसका पुराना खाता ट्रांसफर नहीं हुआ है।

श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी इस दिशा में सिफ़ारिश की है कि EPFO को 'push notification' मॉडल अपनाना चाहिए। लेकिन जब तक वह नहीं होता, आपकी ₹9,330 करोड़ की इस विशाल 'भूली हुई तिजोरी' में हिस्सेदारी बनी रहेगी।

और यही सबसे ज़रूरी सवाल है — क्या आपने अपने पुराने PF खाते की आख़िरी बार कब जाँच की थी?

आरोप और तथ्य यहाँ नामित स्रोतों के हवाले से रिपोर्ट किए गए हैं और जब तक न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया, ये अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है। यह रिपोर्ट पत्रकारिता है, निवेश सलाह नहीं; बाज़ारों में जोखिम होता है।

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

आँकड़ों में

  • ₹9,330 करोड़ से अधिक EPF राशि EPFO के पास अनक्लेम्ड है — EPFO डेटा
  • करोड़ों कर्मचारियों के पास एक से अधिक UAN हैं — EPFO अनुमान
  • तीन साल से अधिक निष्क्रिय PF खातों पर ब्याज बंद हो जाता है — EPFO नियम

मुख्य बातें

  • EPFO के पास ₹9,330 करोड़ से अधिक अनक्लेम्ड PF राशि पड़ी है — यह हर साल बढ़ रही है
  • UAN मर्ज न करना, KYC अपडेट न होना और नॉमिनी रजिस्टर न करना — ये तीन सबसे आम गलतियाँ हैं
  • तीन साल से अधिक इनऑपरेटिव खातों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है — यानी आपका पैसा महँगाई में घटता रहता है
  • EPFO पोर्टल और उमंग ऐप से ऑनलाइन क्लेम 10-15 कार्यदिवसों में प्रोसेस हो सकता है
  • ई-नॉमिनेशन अपडेट करना ज़रूरी है ताकि परिवार को अनहोनी में पैसा मिल सके

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अनक्लेम्ड PF का पैसा कब तक क्लेम कर सकते हैं?

अनक्लेम्ड PF पर कोई समय सीमा नहीं है — आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन तीन साल से अधिक इनऑपरेटिव खातों पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी क्लेम करें उतना फ़ायदा।

कैसे पता करें कि मेरे नाम पर कितने PF खाते हैं?

EPFO के 'Know Your UAN' पोर्टल पर आधार नंबर या पुरानी मेंबर आईडी डालकर अपने सभी UAN और जुड़े खाते देख सकते हैं।

UAN मर्ज कैसे करें?

EPFO मेंबर पोर्टल पर 'One Member – One EPF Account' सेक्शन में पुराने और नए UAN की जानकारी भरकर ऑनलाइन मर्ज का अनुरोध कर सकते हैं। KYC मैच न होने पर नज़दीकी EPFO ऑफिस में आवेदन करें।

क्या मृत कर्मचारी के PF का पैसा परिवार को मिल सकता है?

हाँ, अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो वह सीधे क्लेम कर सकता है। नॉमिनी न होने पर क़ानूनी वारिस उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के साथ EPFO ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।

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