अभियान के समय पर प्रतिबंध पूर्व की तरह रात आठ बजे से आठ बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच रहेगा।
राजनीतिक दल/उम्मीदवार एसडीएमए के सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।
राजनीतिक दल/उम्मीदवार अपनी बैठकें और रैलियां निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, तक कर सकते हैं।
एसडीएमए सीमाओं के अनुसार और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही पद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें व्यक्तियों की अनुमत संख्या से अधिक नहीं होगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान काम करते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव आयोग के प्रतिबंध के कारण राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से कर थी। हालाँकि प्रतिबंधों कारण अब चुनाव प्रचार और आक्रामक तरीके से होगा।
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