संसद के सूत्रों के मुताबिक, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा, यह पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम 1998 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। अनुरोध, लागू कानूनी व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने के कारण, स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
इससे पहले 14 दिसंबर को आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पार्टी सांसद संजय सिंह के स्थान पर चड्ढा की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। धनखड़ को लिखे पत्र में केजरीवाल ने लिखा था, मैं राज्यसभा में अंतरिम पार्टी नेता के रूप में राघव चड्ढा का नाम प्रस्तावित करना चाहूंगा, जब तक कि आगे बदलाव आवश्यक न समझे जाएं। हम अनुरोध करते हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार इस बदलाव की अनुमति दी जाए।
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