सरकार ने शनिवार (30 मई, 2020) को आकलन वर्ष वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रपत्र अधिसूचित किए। COVID 19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए ITR फाइलिंग एक्सटेंशन के बाद, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, पेशेवरों और व्यवसायों सहित करदाता अब 1 अप्रैल से 30 जून तक बचत या निवेश का लाभ उठा सकेंगे।

 

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि सभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई से 30 नवंबर तक और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इससे पहले फॉर्म -16 प्राप्त करने की समयसीमा 20 जून 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी थी। 

 

 


एफएम सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा, "वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की नियत तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 और कर लेखा परीक्षा 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी जाएगी"। 30 सितंबर 2020 को वर्जित होने की तारीखों को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है और 31 मार्च 2021 को रोक पाने वालों की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है।

 

 

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