Inline image
राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर है| कोर्ट में आपराधिक मानहानि के मुद्दे पर राहत मिल सकती है और मुकदमा रद्द हो सकता है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था| ऐसे में RSS के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती|" अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को होगी, याचिकाकर्ता ने वक्त मांगा है|  

राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या में RSS के लोगों का हाथ बताने वाले बयान दिया था और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है| राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ट्रायल रद्द करने की मांग की है| राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है| महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि में राहुल गांधी ने मामले को रद्द करने की मांग की है| कोर्ट इससे पहले माफी मांगने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं| राहुल की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने जो कहा वो महात्मा गांधी की हत्या के ट्रायल पर आधारित है|  

2014 में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में उनके खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था|  राहुल गांधी पर संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की| कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की.


Find out more: