रिपोर्टों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 15,492 रुपये (दैनिक 596 रुपये), अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 17,069 रुपये (दैनिक 657 रुपये) निर्धारित किया गया है; जबकि कुशल श्रमिकों के लिए यह 18,797 रुपये (दैनिक 723 रुपये) निर्धारित है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ते (डीए) सहित, 1 अक्टूबर, 2020 से सभी अनुसूचित रोज़गारों में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रेणियों पर लागू होगी।
सिसोदिया ने कहा कि औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के समायोजन के बाद श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाता है. इसे हर दो बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है. सिसोदिया ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण इस साल अप्रैल में महंगाई भत्ते को संशोधित नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बाद महंगाई बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने गरीबों, मजदूरों और कर्मचारिओं के हित में यह कदम उठाया है.
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