सीबीआई ने वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 12 और आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। वानखेड़े ने अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।
सैम डिसूजा को एनसीबी ने एलएसडी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने 10 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की। सूत्रों के मुताबिक, समर वानखेड़े और वीवी सिंह को यह रकम मिली है।
बाद में डिसूजा वानखेड़े का मुखबिर बन गया। उनकी मुख्य भूमिका वानखेड़े के लिए लक्ष्यों की पहचान करना था, जिन्हें नशीली दवाओं के आरोपों में फंसाया जा सकता था। उसका कथित तौर पर नकली ड्रग्स प्लांट करने में भी इस्तेमाल किया जाता था।
एनसीबी की एक रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े और उनकी टीम के अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस तरह वानखेड़े और उसके साथियों ने आर्यन खान को क्रूज शिप से गिरफ्तार किए जाने के बाद शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये वसूलने की कोशिश की और योजना क्यों धराशायी हो गई।


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