प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ताजा कार्रवाई करते हुए 90 करोड़ रुपये की लगभग दो दर्जन संपत्तियां कुर्क कीं| अधिकारियों ने कहा कि "मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की ताजा कुर्की के साथ इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 433 करोड़ रुपये से अधिक है|"
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ईडी के अधिकारियों ने कहा कि "मुंबई, नासिक और अहमदाबाद में फ्लैट, दुकानें, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि, औद्योगिक भूखंड जैसी कुल 22 अचल संपत्तियों को गुरुवार को पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है| बाजार में इसका अनुमानित मूल्य 90 करोड़ रुपये है|" फिलहाल भुजबल और उसके भतीजे समीर यहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं|  ईडी ने उन्‍हें पकड़ा था|
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भुजबल के बेटे और राकांपा विधायक पंकज को हाल ही में इसी मामले में बांबे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था| ईडी के मुताबिक, भुजबल परिवार ने छगन भुजबल के राज्य का लोक निर्माण मंत्री रहते उन्‍हें मिली रिश्वत के पैसे अन्यत्र उपयोग करने के लिए कई और लोगों के साथ कथित रूप से  षड्‍यंत्र रचा था| 
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इस साल 30 मार्च को एजेंसी ने आरोपपत्र दायर करके भुजबल, पंकज, समीर और डीबी रियलिटी, बलवा समूह, नीलकमल रियल्‍टर्स एंड बिल्डर्स, नीलकमल सेंट्रल अपार्टमेंट एलएलपी और ककाड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फर्मों को आरोपी बनाया था| ये इल्जाम दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के गठन और मुंबई में कलीना में भूमि हतियाने के मामले से जुड़े हैं| एजेंसी द्वारा इस मामले में कुर्की से जुड़ा यह पांचवां आदेश है|


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