भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2.0 को लेकर गाइडलाइन्स जारी की गईं. इन गाइडलाइन्स में कृषि सेक्टर को छूट देने की बात है, स्कूल-कॉलेज बंद रहने को लेकर भी जानकारी है. लॉकडाउन 2.0 में सरकार की ओर से किन मुद्दों की जानकारी दी गई है

 

 

 

3 मई तक क्या बंद रहेगा?

• क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को इजाजत.

 

• पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा के लिए इजाजत.

 

• बस सर्विस बंद

 

• मेट्रो सर्विस बंद

 

• एक जिले से दूसरे जिले में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक. सिर्फ मेडिकल मामले में कुछ विशेष छूट.

 

• स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.

 

• सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी.

 

• होटल से जुड़ी सभी सर्विस बंद रहेंगी, सिर्फ क्वारनटीन वाली सुविधाएं जारी रहेंगी.

 

• टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर रोक.

 

• सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार बंद रहेंगे.

 

• सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शिक्षा से जुड़े किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं.

 

• सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे.

 

• अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर रोक.

 

 

लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा? (मेडिकल)

• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसन सुविधा.

 

• मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल से जुड़े सामान की दुकानें.

 

• मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर.

 

• मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 पर रिसर्च कर रही लैंब.

 

• दवाई की सप्लाई, क्लीनिक.

 

• होम केयर प्रोवाइडर्स में शामिल मेडिकल के जरूरी सामान से संबंधित दुकानें.

 

• दवाईयों, मेडिकल सर्विस, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट.

 

• एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल सुविधाओं का निर्माण जारी रहेगा.

 

• मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं.

 

न बस मिलेगी-न ट्रेन, घर जाने के लिए किसी अफवाह में न आएं, जहां हैं वहीं रहें

 

 

 

कौन-सी सर्विस लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगी?

• प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल सर्विस

 

• आईटी सेक्टर की सर्विस, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की अनुमति.

 

• सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर

 

• ग्राम पंचायत के अवसर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर

 

• ई-कॉमर्स कंपनी का कामकाज, इनके व्हीकल को स्थानीय प्रशासन द्वारा मंजूरी के बाद काम में उपयोग लाया जा सकेगा.

 

• कोरियर सर्विस

 

• कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस स्टोरेज शुरू रह सकेंगे.

 

• प्राइवेट सुरक्षा सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस शुरू रहेंगी.

 

• लॉकडाउन की वजह से जिन होटलों में लोग फंसे हुए हैं या फिर मेडिकल, सुरक्षाकर्मी से जुड़े कर्मचारी वहां मौजूद हैं तो वो सर्विस शुरू रहेगी.

 

• जिन सर्विस को क्वारनटीन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है.

 

• इलेक्ट्रीशियन, प्लबंर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर्स से जुड़े लोगों को काम करने की छूट.

 

• बैंक, एटीएम की सुविधा शुरू रहेंगी.

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