डीएम कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम के तहत नयी गाइडलाइन जारी की है। बताया कि घाटों पर केवल आरती के आयोजक, उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार करने वाले तथा इससे जुड़े लोग भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिन पर्यटकों द्वारा नाव का प्रयोग किया जाएगा। वे केवल नाव पर चढ़ने व उतरने के लिए घाट का प्रयोग करेंगे। किसी भी दशा में घाट पर नहीं रुकेंगे। डीएम ने बताया कि नए निर्देश के बाद अब किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल व कमरे की तय क्षमता का 50 फीसदी उपस्थिति हो सकेगी। सभी के चेहरे पर फेस मॉस्क, सोशल डिस्र्टेंन्सग, थर्मल स्र्कैंनग व सैनेटाइजर व हैंडवास की व्यवस्था होनी चाहिए। रात्रि नौ बजे के बाद किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और दो गज सोशल डिस्र्टेंन्सग का पालन करेगा।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में आज (12 अप्रैल) से 20 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। ज़िलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक ज़िले के सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel