पत्र में उल्लेख किया गया है कि शाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, बार काउंसिल और कानून विश्वविद्यालयों से भी अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया है। शाह ने वर्ष के अंत में अपने पत्र में लिखा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत केंद्र सरकार भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन संवैधानिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप, भारत सरकार ने आपराधिक कानूनों के ढांचे में व्यापक बदलाव करने का संकल्प लिया है। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के अनुभव के लिए हमारे आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और समकालीन के अनुसार उन्हें अनुकूलित करना जो हमारे लोगों की जरूरतें और आकांक्षाएं के मुताबिक हो।
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