गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स, उसके प्रिंसिपल और एक शिक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एसएस नागानंद ने मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की पीठ को बताया कि हिजाब विवाद सीएफआई के नेतृत्व में कुछ छात्रों द्वारा निष्ठा के कारण शुरू किया गया था।
कॉलेज के प्राचार्य रुद्रे गौड़ा के मुताबिक, पहले छात्र कैंपस में हेडस्कार्फ़ पहनकर जाते थे, लेकिन उसे हटाकर कक्षा में प्रवेश कर जाते थे। उन्होंने यह भी कहा, संस्था में हिजाब पहनने पर कोई नियम नहीं था क्योंकि पिछले 35 वर्षों में कोई भी इसे कक्षा में नहीं पहनता था। मांग लेकर आए छात्रों को बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त था। नागानंद ने यह भी कहा कि संगठन राज्य में विरोध प्रदर्शनों का समन्वय और आयोजन कर रहा है।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel