
शुक्रवार को जारी ईपीएफओ कार्यालय के आदेश और पीटीआई द्वारा समीक्षा के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य को 2021-22 के लिए 8.1 प्रतिशत ब्याज दर क्रेडिट करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। श्रम मंत्रालय ने सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था।
अब, सरकार द्वारा ब्याज दर के अनुसमर्थन के बाद, ईपीएफओ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर जमा करना शुरू कर देगा। ब्याज की 8.1 प्रतिशत ईपीएफ दर 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब यह 8 प्रतिशत थी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर मार्च 2021 में तय की थी।
अक्टूबर 2021 में वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसके बाद, ईपीएफओ ने फील्ड कार्यालयों को 2020-21 के लिए ग्राहकों के खाते में ब्याज आय 8.5 प्रतिशत पर जमा करने के निर्देश जारी किए।
2019-20 के लिए प्रदान की गई ईपीएफ ब्याज दर 2012-13 के बाद से सबसे कम थी, जब इसे घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था। ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को 2016-17 में 8.65 फीसदी और 2017-18 में 8.55 फीसदी ब्याज दर मुहैया कराई थी।