2016 में पेश किए गए, इन टैगों के अनिवार्य उपयोग से वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना किसी अड़चन के गुजरने में मदद मिलेगी, जिससे लंबी कतार को रोका जा सके।
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग यात्रियों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। 2017 तक, FASTag की संख्या सात लाख हो गई और 2020 में 34 लाख से अधिक FASTag जारी किए गए है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर, 2017 से, नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए FASTag को अनिवार्य कर दिया गया था। इस साल नवंबर में, मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी, 2021 से FASTag को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी की या 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई।
इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण केवल उस वाहन के बाद किया जाएगा, जिस पर FASTag लगा हो। नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्राप्त करने के लिए एक वैध FASTag आवश्यक है। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
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