नयी दिल्ली। नया मोटर वाहन अधिनियम लागू करने के बाद अब केंद्र सरकार सभी वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव (चमकीला) टेप लगाना अनिवार्य करने जा रही है। इसके तहत वाहन के आगे व पीछे एक खास प्रकार व आकार के टेप लगाने आवश्यक होंगे। जिससे अंधेरे में रोशनी पड़ने पर उक्त वाहन नजर आ सकेंगे।
टेप नहीं लगाने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रणाम पत्र भी जारी नहीं करने का फैसला किया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा मजबूत करने के दृष्टि से यह अहम कदम साबित होगा।
वर्तमान में ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया, ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा जिससे टेप नहीं लगाने पर भारी जुर्माना हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस बाबत एक अगस्त को प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी थी।
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