हस्तीमल ने अपने आवेदन में अदालत से अनुरोध किया कि सलमान खान को राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के मद्देनजर सुनवाई के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। अनुरोध को स्वीकार करते हुए, जिला और सत्र न्यायालय ने सुनवाई को 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन कहा कि हम साथ साथ हैं के अभिनेता सुनवाई की अगली तारीख पर मौजूद रहें।
निर्लिप्त के लिए, सलमान खान पहले ही 15 बार काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहे हैं। कोरोनोवायरस महामारी के नौ महीनों के दौरान, अभिनेता पहले ही अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने के लिए पांच बार माफी मांग चुका था।
सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले से जुड़े दो और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना था। लेकिन उनके वकील ने कहा कि सलमान खान मुंबई में रहते हैं और घातक रोगज़नक़ ने मुंबई और राजस्थान की स्थिति को कमजोर कर दिया है। ऐसे में सलमान को सुनवाई के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि इस मामले में जोधपुर ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी ठहराया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, सह-आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। उस समय सलमान को गिरफ्तार कर 3 दिनों के लिए जोधपुर जेल में रखा गया था। हालांकि, उन्हें जमानत दे दी गई थी। अदालत ने हालांकि कहा था कि अभिनेता को जमानत पर बाहर रहने के दौरान विदेश जाने की इजाजत चाहिए।
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