केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को जीएसटी में छूट देने की घोषणा के बाद जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो गईं। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। यह फैसला जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 45 वीं बैठक, कोविद-19 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली भौतिक बैठक है। पिछली ऐसी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर, 2019 को हुई थी। तब से परिषद की बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है।

जीवन रक्षक दवाएं ज़ोल्ग्ंगेल्स्मा और विल्टेप्सो को जीएसटी से छूट दी जाएगी। मैं दो के नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वे दो बहुत महंगी दवाएं हैं - ज़ोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनकी कीमत 16 करोड़ रुपये है। इसलिए परिषद ने इन दोनों के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है, सीतारमण निर्णय की घोषणा करते हुए कहा। कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

जहाज, वायु द्वारा निर्यात माल के परिवहन को जीएसटी से छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्युटिकल विभाग की सिफारिश पर मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई दवाओं को भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात पर आईजीएसटी से छूट दी गई है। विशेष विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी दरों को भी घटाकर 5% कर दिया गया है।

कुछ चिकित्सा उपकरणों के लिए रियायती व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। सीतारमण ने कहा कि स्विगी और ज़ोमैटो द्वारा डिलीवरी किए जाने पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और चावल के गढ़वाले दानों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।

डीजल में मिश्रण के लिए बायो-डीजल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई, जबकि माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से छूट दी गई है। पैनल ने सभी प्रकार के पेन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया। निर्दिष्ट अक्षय क्षेत्र के उपकरणों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने 1 जनवरी से नए जूते और कपड़ा दरों की सिफारिश की।

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