मिर्ची को मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली मामलों में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का कथित रूप से दाहिना हाथ बताया जाता था। ईडी ने मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ 'सबूत एकत्रित' किए थे, जिनके आधार पर 9 नवंबर को संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। सक्षम प्राधिकारण एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों पर निर्णय लेता है।

 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है।'' ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा मिर्ची के खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों का अध्ययन करने के बाद पिछले साल उसके, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि मृत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मुंबई में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को तस्करों,विदेशी मुद्रा की हेरफेर करने वालों और मादक पदार्थों से संबंधित दो केंद्रीय कानूनों के तहत कुर्क कर लिया गया है। एजेंसी ने कहा कि मिर्ची की मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू नामक संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

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