उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के तर्क को खारिज कर दिया, और ईडी द्वारा प्रस्तुत व्यापक सबूतों को खारिज करने को "पूरी तरह से अनुचित" करार दिया। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह टिप्पणी कि भारी सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था।
उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि अवकाश न्यायाधीश ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में निर्दिष्ट जुड़वां शर्तों पर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया।
विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने आदेश के पैराग्राफ 27 में ईडी द्वारा कथित दुर्भावनापूर्ण कार्यों का उल्लेख करना था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने 21 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश सुनाए जाने तक जमानत निलंबित कर दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी के अनुरोध पर अस्थायी रूप से जमानत रोक दी और घोषणा की कि फैसला 25 जून (मंगलवार) को सुनाया जाएगा।
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