कांग्रेस कैबिनेट ने इस मंजूरी को कानून के अनुरूप नहीं करार देते हुए यह फैसला लिया। राज्य के कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में एक प्रशासनिक आदेश जारी किया जाएगा।
सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में कथित तौर पर 74 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके बाद 2017 में आयकर विभाग की छापेमारी और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच हुई। बीजेपी सरकार ने 2019 में इसे मंजूरी दे दी थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। हालाँकि, इसने सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
शिवकुमार ने मामले को रद्द करने के लिए विभिन्न कारणों का हवाला दिया था, जिसमें 2018 में पेश किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सरकारी मंजूरी की कमी, राजनीतिक द्वेष और तीन साल से अधिक समय तक मामले की लंबी जांच शामिल थी।
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