रेल मंत्रालय ने देश की सभी 17 ज़ोनल रेलवे इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के विकल्पों के बारे में तत्काल और प्रभावी ढंग से जानकारी दें। मंत्रालय ने यह निर्देश प्रिंसिपल चीफ पर्सनल अफसरों को लिखे पत्र के माध्यम से जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को इस योजना के संबंध में स्पष्ट, सटीक और व्यापक जानकारी देना आवश्यक है।

पत्र में कहा गया,
"यह ज़रूरी है कि कर्मचारी सही निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें और उन्हें हर स्तर पर सहायता दी जाए।"

फैसिलिटेशन कैंप होंगे आयोजित
मंत्रालय ने ज़ोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न स्थानों पर फैसिलिटेशन कैंप आयोजित करें, जहां मानव संसाधन, वित्त, और संबंधित विषय विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। ये विशेषज्ञ कर्मचारियों को UPS के बारे में मार्गदर्शन देंगे, उनके सवालों का समाधान करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

इसके अलावा, इन कैंपों का पूरा रिकॉर्ड रखने का आदेश भी दिया गया है, जिसमें तारीख, स्थान, प्रतिभागियों की संख्या और रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले कर्मचारियों की संख्या शामिल होनी चाहिए।

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) की प्रमुख विशेषताएं:
निश्चित पेंशन: जिन कर्मचारियों की 25 साल या अधिक की सेवा होगी, उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

न्यूनतम गारंटीड पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वालों को ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।

लंपसम रिटायरमेंट बेनिफिट: हर 6 महीने की पूरी सेवा पर बेसिक पे + डीए का 10% एकमुश्त रिटायरमेंट लाभ के रूप में मिलेगा।

अविकल्पनीय विकल्प: UPS के लिए एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।

विकल्प चुनने की समयसीमा
जो कर्मचारी UPS में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपना विकल्प 1 अप्रैल 2025 से तीन महीनों के भीतर देना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार इस समयसीमा को आगे बढ़ा सकती है।

रेल मंत्रालय की यह पहल कर्मचारियों को UPS के बारे में समझदारी से निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे भविष्य में सुरक्षित और स्थिर पेंशन लाभ सुनिश्चित कर सकें।










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