रिजर्व बैंक ने इसके बोर्ड का संचालन अपने हाथों में लेते हुए इससे महीने में 50 हजार रुपये तक की ही निकासी होने की सीमा तय कर दी है, जो बीते दिन 5 मार्च से शुरू हो चुकी है और जो अगले आदेश  03 अप्रैल तक जारी रहेगा। यदि इस बैंक में किसी का एक से अधिक खाते हैं तब भी 50 हजार रुपये ही निकाल सकेगा। 

 

 


इमरजेंसी की स्थिति में निकासी लिमिट 

लेकिन यस बैंक के ग्राहक इमरजेंसी की स्थिति में 5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। यानी ग्राहक मेडिकल इमरजेंसी, शादी और एजुकेशन फीस जैसी जरूरतों के लिए 5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे इमरजेंसी की स्थिति में अगर आप कैश निकालने बैंक जाते हैं तो, सबूत के साथ जाना होगा। 

 

 

 


जानें पूरा मामला 

भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। इसके अलावा बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है. बैंक के लिए एक प्रशासक की भी नियुक्ति की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वसनीय पुनरोद्धार योजना के अभाव, सार्वजनिक हित और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में उसके सामने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 के तहत रोक लगाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। 

 

 

 

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