केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के परामर्श के लिए जाएगा।
नियम को नोटिफाइ करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा।
मंत्री ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले वाहनों की डिरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दी, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं। नए नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, ''यह अनुमान लगाया जाता है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% हिस्सा हैं, कुल वाहन प्रदूषण में लगभग 65-70% योगदान करते हैं। वर्ष 2000 से पहले निर्मित वाहन कुल बेड़े का 1% है, लेकिन कुल वाहनों के प्रदूषण में इनका योगदान 15 फीसदी है।''
8 साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा।
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