न्यायमूर्ति मिश्रा ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि महिलाओं को भेदभाव से बचाने के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन आवश्यक है।
विभिन्न प्रकार की धार्मिक, प्रथागत प्रथाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। इसे समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लाएं, एनएचआरसी प्रमुख ने जोर दिया। एनएचआरसी प्रमुख ने यह भी कहा कि पुरुषवाद को जाने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की प्रकृति यूसीसी के रास्ते में खड़ी है।
उन्होंने समान नागरिक संहिता के आलोचकों की आलोचना करते हुए कहा कि यूसीसी का विरोध करने वाले लोगों के पास कोई तर्क नहीं है और हर अच्छी चीज का विरोध किया जाता है।
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि संविधान में यूसीसी लागू करने का निर्देश हमेशा से था, सरकार को सिर्फ समय चुनना था। महिलाएं अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। उन्हें समानता चाहिए। समान अधिकार महिलाओं को सम्मान प्रदान करेगा क्योंकि महिला समुदाय को लंबे समय से समानता से वंचित रखा गया है, न्यायमूर्ति मिश्रा ने सरकार से यूसीसी को लागू करने के लिए कहा।
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