यूएस-आधारित कंपनी ने ये खुलासे 26 मई को लागू हुए भारत के आईटी नियमों के अनुपालन के हिस्से के रूप में किए हैं। गूगल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त में भारत में स्थित व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से नामित तंत्र के माध्यम से 35191 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और उपयोगकर्ता शिकायतों के परिणामस्वरूप हटाने की कार्रवाइयों की संख्या 93550 थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शिकायतें तीसरे पक्ष की सामग्री से संबंधित हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गूगल के महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म पर स्थानीय कानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती है। कुछ अनुरोध बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सकते हैं, जबकि अन्य मानहानि जैसे आधार पर सामग्री के प्रकारों को प्रतिबंधित करने वाले स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का दावा करते हैं। जब हमें अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के बारे में शिकायतें मिलती हैं, तो हम उनका सावधानीपूर्वक आकलन करते हैं ,रिपोर्ट में कहा गया।
सामग्री हटाने को कॉपीराइट (92,750), ट्रेडमार्क (721), नकली (32), धोखाधड़ी (19), अदालती आदेश (12), ग्राफिक यौन सामग्री (12) और अन्य कानूनी अनुरोध (4) सहित कई श्रेणियों के तहत किया गया था। गूगल ने समझाया कि एक शिकायत में कई आइटम निर्दिष्ट हो सकते हैं जो संभावित रूप से समान या अलग-अलग सामग्री से संबंधित होते हैं, और किसी विशिष्ट शिकायत में प्रत्येक अद्वितीय यूआरएल को एक व्यक्तिगत "आइटम" माना जाता है जिसे हटा दिया जाता है।
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