मुंबई। मुंबई पुलिस ने भूजल चोरी करने के इल्जाम में छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आजाद मैदान पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, 11 वर्ष में इन लोगों ने 73 करोड़ रुपये का भूजल चुराया है। इन छह लोगों में बोमनजी मास्टर लेन के पंड्या मैंशन के मालिक और तीन वाटर टैंकर ऑपरेटर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, मालिकों ने अवैध रूप से दो कुएं खुदवाए। वाटर पंप को चलाने के लिए कटिया डालकर बिजली जलाई गई।
प्राथमिकी के मुताबिक, इन लोगों ने लगभग 6.1 लाख टैंकर पानी बेचा। प्रत्येक टैंकर में 10,000 लीटर पानी आता है। 11 वर्ष में हर टैंकर को औसतन 1,200 रुपए के हिसाब से बेचा गया। इस हिसाब से उन्होंने कम से कम 73.19 करोड़ रुपये की कमाई की। प्रॉपर्टी के मालिक त्रिपुराप्रसाद नानालाल पंड्या और उसकी कंपनी के दो निर्देशकों प्रकाश पंड्या और मनोज पंड्या का नाम FIR में दर्ज है। पुलिस के अनुसार, इन्होंने टैंकर ऑपरेटर्स- अरुण मिश्रा, धीरज मिश्रा और श्रवण मिश्रा की सहायता से पानी चुराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को एक आरटीओ एक्टिविस्ट ने सबूत दिए थे।
इससे पहले, लोकमान्य तिलक मार्ग थाने की पुलिस ने पंड्या मैंशन के मालिकों के विरुद्ध बिल्डिंग प्लान में फर्जीवाड़ा करने की आरोपपत्र भी दाखिल किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुओं को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया था। भूजल की इतने बड़े पैमाने पर चोरी का शायद देश में यह पहला प्रकरण है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में कहा था कि अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वालों को IPC के तहत सजा दी जा सकती है।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel