इससे पहले दिन के दौरान, न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद था। जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनीं और राजनेता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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