न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह द्वारा प्रसाद को जमानत देने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने उसे जमानत अवधि के दौरान न तो अनुमति के बिना देश छोड़ने और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलने का निर्देश दिया।
प्रसाद ने चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में जमानत हासिल कर ली थी और 90 के दशक में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित त्वरित मामले में जेल से बाहर आने के फैसले का इंतजार कर रहे थे।
उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जनवरी में एम्स नई दिल्ली में सेप्टुजेनेरियन राजद सुप्रीमो को एयरलिफ्ट किया गया था।
गौरतलब है कि बीते दिनों पिता लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी रोहिनी आचार्य के रोजा रखने की खबर आई. रोहिनी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिये कहा था कि रमजान के महीने में वह अपने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखेंगी. इसके बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने पिता की जल्द से जल्द नवरात्र के मौके पर देवी पूजा शुरू कर दी थी. इसके अलावा लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी देवघर पहुंचे. बताया गया कि झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी ने बाबाधाम में भगवान बैद्यनाथ के दर्शन कर पिता की रिहाई की कामना की.
click and follow Indiaherald WhatsApp channel