विधेयक के तहत, विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान हुए नुकसान की वसूली अपराध करने वालों से की जाएगी। संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 2020 में इसी तरह का विधेयक पारित कर चुकी है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम 8 फरवरी को हुई हिंसा में छह दंगाइयों के मारे जाने और पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों सहित कई लोगों के घायल होने के कुछ दिनों बाद आया है। हल्दवानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को शनिवार को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।
8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे के विध्वंस पर हिंसा भड़क गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिससे कई पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel