पर्यटन वाहन ऑपरेटरों के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की, इस तारीख से लागू होंगे नियम

पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से "अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण / परमिट" के लिए आवेदन कर सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद परमिट जारी किया जाएगा और नियमों का नया सेट 1 अप्रैल से लागू होगा।

हालांकि, सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे।"

नियमों का नया सेट, जिसे "अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है, बुधवार को प्रकाशित हुआ।

"परमिट के नए नियमों से हमारे देश में राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने की उम्मीद है, साथ ही साथ, राज्य सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।"

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