डिप्टी स्पीकर सूरी ने अनुच्छेद 5 (राज्य के प्रति वफादारी) का हवाला देते हुए खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जो नेशनल असेंबली में बहुमत खो चुके थे और सत्ता से बाहर हो रहे थे। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने खान की सलाह पर असेंबली भंग कर दी थी। आज सुनवाई के दौरान, सीजेपी ने पाया कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक समर्थन प्राप्त था और यह सफल होने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया था।
पाकिस्तान के एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) फैसले को स्वीकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला गलत था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें अब राष्ट्रीय हित को देखना होगा।
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