देशभर में सोमवार से शुरू हो रही 200 सामान्य रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्री को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा और सिर्फ उन्हीं यात्रियों को स्टेशन पहुंचने की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म या आरएसी टिकट होगा।

 

 

वही, रेलवे के नियमों के मुताबिक, स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों की सक्रीनिंग की जायेगी और जिन यात्रियों में थोड़े भी कोरोना वायरस के लक्ष्ण पाए जाएंगे उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

 

 

इसके साथ ही सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना पड़ेगा। यात्री जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जा रहे होंगे, वहां के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के तहत रहना पड़ेगा। अगर किसी यात्री में स्टेशन पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना वायरस के लक्ष्ण मिलते हैं तो उसे ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा और उसके टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा। इन ट्रेनों में खाने की बुकिंग की व्यवस्था नहीं होगी और यात्रियों को अपना खाना-पीना अपने साथ लेकर चलने के लिए कहा गया है। हालांकि, इसके अलावा भी रेलवे कुछ स्टेशनों पर खाने-पीने की व्यवस्था करेगी। 

 

 


रेलवे ने बताया कि 1 जून से शुरू हो रही 200 यात्री ट्रेनों में पहले दिन से ही 1.45 लाख लोग सफर करेंगे। अभी तक 1 जून से 30 जून तक 26 लाख यात्रियों ने अग्रिम रिजर्वेशन करवा लिया है। शुरुआत में एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 30 दिन थी वहीं अब इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। रेलवे के निर्देशों के अनुसार कोई भी साधारण टिकट इश्यू नहीं किया जाएगा। रेलवे पहले की तरह आरएसी और वेटिंग टिकट जारी करेगी। लेकिन ट्रेन में सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन ट्रेनों में कोई तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। पहला चार्ट 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले जारी होगा। सभी यात्रियों की स्टेशन में प्रवेश से पहले पूरी जांच की जाएगी। कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुम​ति नहीं होगी।

 

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