बता दें कि न्यायधीश अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर सहमति व्यक्त की थी. लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने चारों मंत्रियों को हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अंतरिम जमानत का मामला बड़ी बेंच को जाएगा. मामले की सुनवाई कर रही बेंच में एकपक्षीय फैसला न हो पाने के कारण चारों नेताओँ को फिलहाल हाउस अरेस्ट का आदेश दिया गया है.
हालांकि इस बीच टीएमसी के मंत्रियों को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा है कि चारों नेताओं की गिरफ्तारी अवैध थी. क्योंकि गिरफ्तारी से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा कि राज्य का राज्यपाल आखिर सीबीआई को किसी की गिरफ्तारी का आदेश कैसे दे सकता है, कानूनन रूप से यह क्षमता उनके पास नहीं है.
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